मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना रोजगार हेतु मार्ग दर्शिका
उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के माध्यम से ई-रिक्शा खरीद पर आर्थिक सहायता योजना
दिनांक- 23.02.2026
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना – ई-रिक्शा सहायता योजना 2025-26 प्रारम्भ की जाती है।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के एक लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें।
योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बैटरी चालित ई-रिक्शा क्रय करने हेतु ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) की आर्थिक सहायता दो किस्तों में प्रदान की जाएगी। यह सहायता अनुदान (Grant) के रूप में होगी, जिसे वापस नहीं करना पड़ेगा।
इस योजना का क्रियान्वयन उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
अधिसूचना
विषय: आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब वर्ग के व्यक्तियों को बैटरी चालित ई-रिक्शा क्रय हेतु ₹2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में।
राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने, बेरोजगारी को कम करने तथा पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ई-रिक्शा सहायता योजना 2025-26 प्रारम्भ की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब, बेरोजगार एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र एक लाख व्यक्तियों को बैटरी संचालित ई-रिक्शा खरीदने हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे वे स्वरोजगार स्थापित कर अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकें।
योजना का उद्देश्य
राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देना।
शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में सुलभ एवं किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।
युवाओं, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
योजना के अंतर्गत लाभ
ई-रिक्शा क्रय हेतु ₹2,00,000 की सरकारी आर्थिक सहायता।
स्वरोजगार के माध्यम से नियमित आय का साधन।
स्वच्छ एवं हरित परिवहन प्रणाली में सहभागिता।
चयनित लाभार्थियों को सहायता राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
पात्रता शर्तें
योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा:
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक गरीब अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक किसी अन्य समान सरकारी ई-रिक्शा योजना का लाभार्थी न हो।
आवेदक का बैंक खाता DBT से लिंक होना अनिवार्य है।
आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹90,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए (या शासनादेशानुसार निर्धारित सीमा)।
आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा:
आधार कार्ड
उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण-पत्र
आय प्रमाण-पत्र
जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पासबुक की प्रति
सक्रिय मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
इच्छुक एवं पात्र आवेदक उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन पत्र को सही एवं पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य होगा।
अपूर्ण या गलत आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं।
चयन प्रक्रिया
पात्र आवेदकों का चयन शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
चयनित लाभार्थियों को SMS / ई-मेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
स्वीकृत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियाँ (प्रस्तावित)
ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ: 30 जनवरी 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2026
सहायता राशि वितरण प्रारम्भ: 10 मार्च 2026
अन्य निर्देश
गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
योजना से संबंधित अंतिम निर्णय उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का होगा।
योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।